Haryana Happy Card: हरियाणा रोडवेज में फ्री यात्रा पास वालों के लिए आई खुशखबरी, अब ऐसे करें डाउनलोड
Haryana Happy Card: हरियाणा सरकार ने अंत्योदय परिवार परिवहन योजना (हैप्पी) का शुभारंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत, राज्य के गरीब परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में 1 साल की अवधि में 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी।
इस योजना के तहत, लाभार्थियों को हरियाणा रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा के लिए ई-टिकटिंग प्रणाली से जुड़े स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे, जिन्हें ‘हैप्पी कार्ड’ के नाम से जाना जाएगा। यहां देखिए हैप्पी कार्ड से जुड़ी पूरी जानकारी-
हैप्पी कार्ड बनवाने हेतु दस्तावेज
• परिवार के सभी के आधार कार्ड
• परिवार पहचान पत्र
• मोबाइल नंबर
• पासपोर्ट साइज फोटो
• अंत्योदय राशन कार्ड
हरियाणा हैप्पी कार्ड आवेदन प्रक्रिया?
• आपको पहले हरियाणा परिवहन विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
• वहाँ पर आपको “Apply Happy Card” विकल्प पर क्लिक करना होगा।
• क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा।
• उस पेज पर आपको अपनी फैमिली आईडी दर्ज करनी होगी।
• फिर आपको दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करके “Send OTP” विकल्प पर क्लिक करना होगा।
• आपके फैमिली आईडी से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, जिसे आपको वेरीफाई करना होगा।
• अब आपके सामने “हैप्पी कार्ड” के लिए आवेदन फॉर्म खुलेगा।
• अब आपसे मांगी की सभी जानकारी आपको दर्ज करनी है|
• उसके बाद, आपको मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
• और फिर फाइनल सबमिशन कर देना है|
• आवेदन करने के बाद, आपको एसएमएस के माध्यम से कार्ड की तारीख और स्थान की जानकारी मिलेगी।
• इस तरह से आप हरियाणा हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं|
हरियाणा हैप्पी कार्ड डाउनलोड कैसे करें?
ऊपर बताइए प्रक्रिया अनुसार जब आप हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन कर देते हैं| उसके बाद आपको एसएमएस के माध्यम से एक तारीख दी जाती है|
इस तारीख के दौरान आप अपने नजदीकी रोडवेज विभाग कार्यालय में जाकर हैप्पी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं| अभी हरियाणा राज्य सरकार द्वारा हैप्पी का डाउनलोड करने के लिए कोई भी लिंक या आधिकारिक वेबसाइट जारी नहीं की गई है|
यानी आप हैप्पी कार्ड को ऑनलाइन डाउनलोड नहीं कर सकते| हैप्पी कार्ड केवल आप अपने नजदीकी रोडवेज कार्यालय से ही प्राप्त कर सकते हैं|
हरियाणा हैप्पी कार्ड के लिए पात्रता
• हरियाणा राज्य की मूल निवासी पात्र परिवार हैप्पी कार्ड बनवा सकते हैं|
• हैप्पी कार्ड बनवाने के लिए नागरिक का अंत्योदय श्रेणी के अंतर्गत होना अनिवार्य है|
• राज्य के ऐसे सभी परिवार जिनकी वार्षिक आय ₹100000 से कम है वह सभी परिवार हैप्पी कार्ड बनाने के लिए पात्र होंगे