Haryana Happy Card: हरियाणा रोडवेज में फ्री यात्रा पास वालों के लिए आई खुशखबरी, अब ऐसे करें डाउनलोड

हरियाणा सरकार ने अंत्योदय परिवार परिवहन योजना (हैप्पी) का शुभारंभ किया है।
 

Haryana Happy Card: हरियाणा सरकार ने अंत्योदय परिवार परिवहन योजना (हैप्पी) का शुभारंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत, राज्य के गरीब परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में 1 साल की अवधि में 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी। 

इस योजना के तहत, लाभार्थियों को हरियाणा रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा के लिए ई-टिकटिंग प्रणाली से जुड़े स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे, जिन्हें ‘हैप्पी कार्ड’ के नाम से जाना जाएगा। यहां देखिए हैप्पी कार्ड से जुड़ी पूरी जानकारी- 

 

हैप्पी कार्ड बनवाने हेतु दस्तावेज

•    परिवार के सभी के आधार कार्ड
•    परिवार पहचान पत्र
•    मोबाइल नंबर
•    पासपोर्ट साइज फोटो
•    अंत्योदय राशन कार्ड

हरियाणा हैप्पी कार्ड आवेदन प्रक्रिया?

•    आपको पहले हरियाणा परिवहन विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
•    वहाँ पर आपको “Apply Happy Card” विकल्प पर क्लिक करना होगा।
•    क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा।
•    उस पेज पर आपको अपनी फैमिली आईडी दर्ज करनी होगी।
•    फिर आपको दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करके “Send OTP” विकल्प पर क्लिक करना होगा।
•    आपके फैमिली आईडी से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, जिसे आपको वेरीफाई करना होगा।
•    अब आपके सामने “हैप्पी कार्ड” के लिए आवेदन फॉर्म खुलेगा।
•    अब आपसे मांगी की सभी जानकारी आपको दर्ज करनी है|
•    उसके बाद, आपको मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
•    और फिर फाइनल सबमिशन कर देना है|
•    आवेदन करने के बाद, आपको एसएमएस के माध्यम से कार्ड की तारीख और स्थान की जानकारी मिलेगी।
•    इस तरह से आप हरियाणा हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं|

 


हरियाणा हैप्पी कार्ड डाउनलोड कैसे करें?

ऊपर बताइए प्रक्रिया अनुसार जब आप हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन कर देते हैं| उसके बाद आपको एसएमएस के माध्यम से एक तारीख दी जाती है| 

इस तारीख के दौरान आप अपने नजदीकी रोडवेज विभाग कार्यालय में जाकर हैप्पी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं| अभी हरियाणा राज्य सरकार द्वारा हैप्पी का डाउनलोड करने के लिए कोई भी लिंक या आधिकारिक वेबसाइट जारी नहीं की गई है| 

 

यानी आप हैप्पी कार्ड को ऑनलाइन डाउनलोड नहीं कर सकते| हैप्पी कार्ड केवल आप अपने नजदीकी रोडवेज कार्यालय से ही प्राप्त कर सकते हैं|


हरियाणा हैप्पी कार्ड के लिए पात्रता

•    हरियाणा राज्य की मूल निवासी पात्र परिवार हैप्पी कार्ड बनवा सकते हैं|
•    हैप्पी कार्ड बनवाने के लिए नागरिक का अंत्योदय श्रेणी के अंतर्गत होना अनिवार्य है|
•    राज्य के ऐसे सभी परिवार जिनकी वार्षिक आय ₹100000 से कम है वह सभी परिवार हैप्पी कार्ड बनाने के लिए पात्र होंगे