हरियाणा में खिलाड़ियों को बड़ी सौगात, सरकारी नौकरियों में मिलेगा अलग से आरक्षण, देखें पूरी जानकारी

हरियाणा सरकार ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) द्वारा विज्ञापित ग्रुप सी पदों के लिए किसी भी वर्ष में पात्र उत्कृष्ट खिलाड़ियों (ओएसपी) और पात्र खिलाड़ियों (ईएसपी) को 3 प्रतिशत का अलग कोटा देने का निर्णय लिया है।
 

हरियाणा सरकार ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) द्वारा विज्ञापित ग्रुप सी पदों के लिए किसी भी वर्ष में पात्र उत्कृष्ट खिलाड़ियों (ओएसपी) और पात्र खिलाड़ियों (ईएसपी) को 3 प्रतिशत का अलग कोटा देने का निर्णय लिया है।

इस प्रयोजन के लिए, खेल एवं युवा मामले विभाग एक अलग कोटा बनाएगा तथा किसी भी वर्ष में एचएसएससी द्वारा भर्ती किए गए कुल ग्रुप सी पदों के 3 प्रतिशत के बराबर ओएसपी और ईएसपी के लिए एक अलग भर्ती अभियान के लिए एचएसएससी को मांग भेजेगा।

मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से जारी पत्र के अनुसार, गृह विभाग, खेल विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, प्राथमिक शिक्षा विभाग, जेल विभाग, वन एवं वन्यजीव विभाग तथा ऊर्जा विभाग में कोटा लागू होगा। ऐसे पदों की संख्या एचएसएससी द्वारा भर्ती किए जाने वाले कुल ग्रुप सी पदों का 3 प्रतिशत होगी। ये पद केवल इन्हीं विभागों के लिए विज्ञापित किए जाएंगे।

पत्र में आगे कहा गया है कि “इस अलग कोटे के अंतर्गत, खेल एवं युवा मामले विभाग, हरियाणा द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 4/संविधान/अनुच्छेद 309/2021, दिनांक 26.02.2021, अर्थात् “हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी (ग्रुप ए, बी और सी) सेवा नियम, 2021” के अंतर्गत ग्रुप सी पदों पर नियुक्त उत्कृष्ट खिलाड़ियों (ओएसपी) को पहली वरीयता दी जाएगी।”

पत्र में कहा गया है कि एक बार हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी (ग्रुप ए, बी और सी) सेवा नियम, 2021 के तहत ग्रुप सी के पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति हो जाने के बाद, इस अलग कोटे के अंतर्गत शेष पदों के लिए (एचएसएससी द्वारा किसी दिए गए वर्ष में भर्ती किए गए ग्रुप सी के पदों का 3%) खेल विभाग उस समय हरियाणा सरकार के मौजूदा निर्देशों के अनुसार इन पदों के लिए एक अलग रोस्टर रजिस्टर बनाएगा और एक चयन प्रक्रिया द्वारा अलग से भर्ती करने के लिए एचएसएससी को एक मांग भी भेजेगा जिसमें केवल उत्कृष्ट खिलाड़ी (ओएसपी) और योग्य खिलाड़ी (ईएसपी) उम्मीदवारों को ही आवेदन करने की अनुमति होगी।

इन निर्देशों के प्रयोजन के लिए, "ईएसपी" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसने खेल विभाग, हरियाणा की अधिसूचना दिनांक 25.05.2018 या समय-समय पर संशोधित के तहत ग्रेड 'सी' या इससे ऊपर का खेल उन्नयन प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।