हरियाणा सरकार ने महिलाओं को दिया बड़ा तोहफा, खाते में भेजेगी इतने हजार


 


केंद्र सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए कई योजनाएं चला रही है। इस कड़ी में हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए महिला समृद्धि योजना शुरु की है। इस स्कीम के तहत प्रदेश में अनुसूचित जाति की महिलाओं को स्वरोजगार का अवसर प्रदान किया जाएगा।

 

केंद्र सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए कई योजनाएं चला रही है। इस कड़ी में हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए महिला समृद्धि योजना शुरु की है। इस स्कीम के तहत प्रदेश में अनुसूचित जाति की महिलाओं को स्वरोजगार का अवसर प्रदान किया जाएगा। इसके तहत महिलाओं को 60,000 रुपये तक का लोन मिलेगा। आइए जानते हैं इस स्कीम के बारे में।


योजना के लाभ

महिलाएं ब्यूटी पार्लर, बुटीक, चूड़ी की दुकान, कोस्मेटिक की दुकान, चाय की दुकान, सिलाई की दुकान, कपड़े की दुकान या अन्य व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। सरकार उन्हें 60,000 रुपये तक का लोन 5% वार्षिक दर पर देगी।

आवेदन की पात्रता

महिला हरियाणा राज्य की मूल निवासी होनी चाहिए।
महिला अनुसूचित जाति से संबंध रखती हो।
आवेदक महिला की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
महिला के परिवार की आय 3 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज़

आधार कार्ड
पहचान पत्र
निवास प्रमाण पत्र
बैंक अकाउंट पासबूक
पासपोर्ट साइज फोटो
मोबाइल नंबर

आवेदन की प्रक्रिया

सरल पोर्टल पर जाएं: सरल पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
नया यूजर रजिस्टर करें: होम पेज़ पर New User, Register Here पर क्लिक करें।

ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरें: पंजीकरण फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें और सबमिट करें।

लॉगिन करें: लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें।

महिला समृद्धि योजना का चयन करें: सभी सेवाएं देखें पर क्लिक करें, सर्च बॉक्स में Mahila Samridhi टाइप करें, HDFDC विभाग के तहत महिला रोजगार के लिए आवेदन का चयन करें।

आवेदन फॉर्म भरें: महिला समृद्धि योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र ध्यानपूर्वक भरें।
दस्तावेज़ अपलोड करें: सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें और आवेदन फॉर्म को सबमिट करें।

हरियाणा महिला समृद्धि योजना के माध्यम से राज्य की अनुसूचित जाति की महिलाएं अपने सपनों को साकार कर सकती हैं। इस योजना के तहत, महिलाएं स्वरोजगार स्थापित कर सकती हैं और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकती हैं।