Haryana EWS Certificaite: हरियाणा में EWS प्रमाण पत्र बनवाना हुआ आसान, अब फैमिली आईडी से ऑनलाइन बनेगा
Haryana EWS Certificaite: EWS प्रमाण पत्र हरियाणा के लिए आवेदन करने के ल पहले आपको बहुत से दस्तावेज़ो की जरुरत होती थी । लेकिन अब सरकार ने इन सब को हटा दिया है । अब आप सरल पोर्टल पर जाकर सिर्फ अपनी फेमिली आईडी से EWS सर्टिफिकेट बनवा सकते है । आपको किसी भी आधिकारी के साइन की जरुरत नहीं पड़ेगी ।
EWS Certificate Haryana के लिए पात्रता
☆ हरियाणा के निवासी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं यदि वे निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हैं:
◇ आप सामान्य वर्ग से हैं, किसी आरक्षित वर्ग जैसे एससी, एसटी या ओबीसी से नहीं।
◇ पिछले वित्तीय वर्ष के अनुसार आपकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
◇ ग्रामीण क्षेत्रों में आपके पास पांच एकड़ से अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।
◇ आपके पास शहरी क्षेत्र में 200 वर्ग गज से अधिक की आवासीय संपत्ति नहीं होनी चाहिए।
◇ आवेदक के पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि, 1000 वर्ग फीट आवासीय फ्लैट या 100 वर्ग गज आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए।
◇ यदि आपके परिवार की मुखिया केवल एक महिला है।
◇ आपकी आय का प्राथमिक स्रोत शारीरिक श्रम है।
◇ माता-पिता दोनों की शिक्षा उच्चतर माध्यमिक से कम है।
◇ आप राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए) के सदस्य हैं।
कौन कौन बनवा सकता है EWS प्रमाण पत्र
☆ LIST OF EWS CASTES IN HARYANA STATE
Bairagi (बैरागी)
Baniya (बनिया)
Bhudhist (बौद्ध)
Bhumihar (भूमिहार)
Bishnoi (बिश्नोई)
Brahmin (ब्राह्मण)
Christian (ईसाई)
Gurjar (गुर्जर)
Jain (जैन)
Jat (जाट)
Punjabi (पंजाबी)