Haryana News: हरियाणा में दुष्कर्म के दोषी को 7 साल की सजा, कोर्ट ने  लगाया 58 हजार का जुर्माना

हरियाणा में दुष्कर्म के दोषी को 7 साल की सजा, कोर्ट ने  लगाया 58 हजार का जुर्माना
 

Haryana News: हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई है।  अदालत ने दोषी को सात साल की कैद और 58 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपए पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं। अगर जुर्माना राशि जमा नही की तो दोषी को अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

 


जानकारी के मुताबिक ये मामला पिछले साल 24 जनवरी 2023 का है। खरखौदा क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति ने 24 जनवरी 2023 को पुलिस को बताया कि उनकी पौत्री आठवीं कक्षा की छात्रा थी। वह 23 जनवरी को सुबह स्कूल के लिए गई थी। लेकिन उसके बाद वापस घर नहीं लौटी। उन्होनें उसकी तलाश शुरू की। तब पता लगा कि जयदीप नाम का युवक उसे बहलाकर ले गया है। 

 


उन्होंने इस मामले में पुलिस को शिकायत दी। जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर किशोरी को बरामद कर लिया।  इस दौरान उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। जांच में पता लगा कि आरोपी लड़की को चंडीगढ़ लेकर गया था। तत्कालीन एएसआई वेदपाल की टीम ने 26 जनवरी 2023 को आरोपी जयदीप को गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद अब मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे नरेंद्र ने आरोपी जयदीप को दोषी करार देते हुए अलग-अलग धाराओं में 7 साल कैद व 58 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।