Haryana BPL Family: हरियाणा में बीपीएल परिवारों के लिए खुशखबरी, मनोहर सरकार ने किया ये ऐलान

 
Haryana BPL Family

Haryana BPL Family: हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की ओर से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, बीपीएल परिवार को अपना स्वयं रोजगार स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।

निगम के प्रवक्ता ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि योजना का लाभ उन पात्र परिवारों को मिलेगा जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 1 लाख 80 हजार रुपये (परिवार पहचान पत्र अनुसार) से अधिक न हो, को बैंकों के माध्यम से 1 लाख 50 हजार रुपये तक का ऋण पशु पालन, करियाना दुकान, मनियारी दुकान, ब्यूटी पार्लर, ई-रिक्शा, सूअर पालन या अन्य कोई लाभप्रद योजना इत्यादि के लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि निगम द्वारा कुल लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम 10 हजार रुपये तक का अनुदान व 10 प्रतिशत मार्जिन मनी 4 प्रतिशत वार्षिक व्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाता है तथा बकाया ऋण बैंकों द्वारा दिया जाता है। इच्छुक आवेदनकर्ता निगम की वेब साईट www.hsfdc.org.in पर ऋण आवेदन फार्म भरकर संबंधित जिला कार्यालय में जमा करवाए जा सकते हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि इसके अतिरिक्त, एक अन्य योजना के तहत हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की ओर से अनुसूचित जाति की महिलाओं को महिला समृद्धि योजना व सूक्ष्म ऋण योजना के तहत महिला व पुरूष दोनों को स्वरोजगार के लिए एक लाख रुपए का ऋण दिया जाता है। ऋण लेने के लिए आवेदनकर्ता की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा आवेदनकर्ता बेरोजगार होना चाहिए। 

उन्होंने बताया कि इन योजना के तहत बीपीएल परिवारों को 10 हजार रुपए की सब्सिडी भी दी जाएगी। महिला समृद्धि योजना के तहत महिला सिलाई कार्य, किसी भी प्रकार की दुकान व डेयरी फार्मिंग के लिए ऋण ले सकती है। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार निगम की तरफ से सूक्ष्म ऋण योजना के तहत भी दुकान व डेयरी पालन के लिए एक लाख रुपए का ऋण दिया जाता है।