हरियाणा में पंचायत चुनाव के लिए सरकार तैयार, दो चरणों में हो सकते हैं चुनाव, आज कोर्ट में कही ये बात

 


Haryana Panchayat Election 2021- हरियाणा में पंचायत चुनावों को लेकर दायर याचिकाओं पर आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब 11 अक्टूबर को अगली सुनवाई के दौरान तारीख तय की गई है।

आज हरियाणा सरकार की तरफ से कहा है कि वह चुनाव करवाने के लिए तैयार है, हाईकोर्ट इसके लिए उन्हे इजाजत दें। हाईकोर्ट ने सरकार की इस अर्जी पर याचिकाकर्ताओं को अपना पक्ष रखने के लिए 11 अक्टूबर का समय निर्धारित किया है।

हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट में जवाब दायर करते हुए कहा है कि 23 फरवरी को ही पंचायतों का कार्यकाल ख़त्म हो चुका है। पंचायती राज एक्ट के दूसरे संशोधन के कुछ प्रविधानों को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में 13 याचिकाएं दायर की गई हैं। पहले कोरोना के कहर के चलते सरकार ने यह चुनाव नहीं कराने की बात की थी। अब हालात बेहतर हो चुके हैं, बावजूद इसके अभी सरकार ने चुनाव को लेकर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं की है।

सरकार दो फेस में यह चुनाव करवा सकती है। पहले फेस में ग्राम पंचायत और दूसरे फेस में पंचायत समिति और जिला परिषद् के चुनाव कराए जाने का प्रस्ताव है। लिहाजा हाई कोर्ट अब इन चुनावों को कराने की इजाजत दे।
जस्टिस जसवंत सिंह एवं जस्टिस संत प्रकाश की खंडपीठ ने सरकार की इस अर्जी पर याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।