हरियाणा में शामलात की जमीनों पर कब्जाधारकों के लिए खुशखबरी, पारित हुआ ये विधेयक 

 
 हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024


हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 में संशोधन करने के लिए हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 पारित किया गया।

जहां तक शामलात देह में स्थित भूमि हरियाणा भूमि उपयोग अधिनियम, 1949 के तहत खेती के उद्देश्य से पट्टे के आधार पर आवंटित की गई थी। पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद भी, विभिन्न न्यायालयों द्वारा बेदखली के आदेश पारित किए जाने के बावजूद ये पट्टेदार भूमि के अधीन रहे। 

सर्वोच्च न्यायालय ने 24 सितम्बर,1986 को एक मामले में,  'बोधनी चमन भूतपूर्व सैनिक सहकारी काश्तकार सोसायटी लिमिटेड आदि बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य'  में कहा था कि सरकार भूमि का अधिग्रहण कर सकती है और याचिकाकर्ताओं को भूमि की कीमत चुकाने की शर्त पर आवंटित कर सकती है या याचिकाकर्ताओं की दयनीय स्थिति को देखते हुए उन्हें कहीं और भूमि आवंटित कर सकती है। 

हालांकि, उस समय सरकार द्वारा आवश्यक पुनर्वास उपाय नहीं किए जा सके। इसलिए, वर्तमान संशोधन के माध्यम से यह प्रस्तावित किया गया है कि शामलात देह में ऐसी भूमि, जो हरियाणा भूमि उपयोग अधिनियम, 1949 के तहत 20 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे के आधार पर आवंटित की गई थी और उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार मूल पट्टेदार, हस्तांतरिती या उसके कानूनी उत्तराधिकारी के निरंतर खेती योग्य कब्जे में रही है, को तुरंत प्रभाव से शामलात देह के दायरे से बाहर करने का प्रस्ताव है। 

मूल पट्टेदार, हस्तांतरी या उसके कानूनी उत्तराधिकारी को संबंधित ग्राम पंचायत को एक राशि का भुगतान करना होगा, जैसा कि संबंधित कलेक्टर द्वारा अधिभोगी द्वारा किए गए आवेदन पर ऐसे सिद्धांत और तरीके से निर्धारित किया जा सकता है।

हालांकि पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) नियमावली, 1964 में 200 वर्ग गज तक की शामलात भूमि पर अनाधिकृत रूप से निर्मित घर के नियमितीकरण के लिए एक प्रावधान है, जहां व्यक्तियों ने 200 वर्ग गज से अधिक भूमि पर कब्जा कर लिया है और अपने घरों का निर्माण किया है। 

यदि पंचायतों को भूमि वापस लौटाने के लिए ऐसे अनधिकृत निर्माणों को ध्वस्त किया जाता है तो इससे न केवल ऐसे व्यक्तियों को कठिनाई होगी, बल्कि इससे महंगी और समय लेने वाली मुकदमेबाजी भी हो सकती है। 

इसलिए, शामलात देह में ऐसी भूमि को गांव के निवासियों को, जिन्होंने 31 मार्च, 2004 को या उससे पहले अपने घरों का निर्माण किया है, अधिकतम 500 वर्ग गज तक खुली जगह सहित, बाजार दर से कम दर पर बिक्री द्वारा हस्तांतरित करने का प्रस्ताव किया गया है।