FIR against WhatsApp: हरियाणा की गुरुग्राम पुलिस ने व्हाट्सएप के खिलाफ की FIR, लगाए ये आरोप
Haryana News: हरियाणा की गुरुग्राम पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप और उसके नोडल अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस का आरोप है कि व्हाट्सएप एक जांच से संबंधित कानूनी निर्देशों का पालन करने में फेल रहा। जिसके चलते पुलिस ने धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के तहत दर्ज मामले की जानकारी व्हाट्सएप से मांगी लेकिन नहीं मिली।
पुलिस का दावा है कि व्हाट्सएप ने महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को रोककर जांच में बाधा डाली जो आरोपियों की पहचान करने में मदद कर सकते थे। एफआईआर के अनुसार, व्हाट्सएप की ओर से मांगी गई जानकारी देने से इनकार करना उसके कानूनी दायित्वों का उल्लंघन है और कानूनी कार्यवाही में जानबूझकर बाधा डालना है।
खबरों की मानें, तो पुलिस ने शुरुआत में 17 जुलाई, 2024 को व्हाट्सएप को एक नोटिस भेजा था, जिसमें मामले से संबंधित विशिष्ट फोन नंबरों के बारे में जानकारी मांगी गई थी। जवाब में व्हाट्सएप ने 19 जुलाई को आपराधिक गतिविधि के बारे में स्पष्टीकरण मांगा। पुलिस ने 25 जुलाई को जवाब दिया और बताया की जो जानकारी मांगी गई है, वो बहुत अहम है।
पुलिस का कहना है कि व्हाट्सएप ने मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने पर आपत्ति जताई। 23 अगस्त को फिर व्हाट्सएप को मेल किया है और पूरा मामला बताया कि अगर व्हाट्सएप मदद करेगा तो इस केस पर तत्काल कार्रवाई हो सकती है। इसके बावजूद व्हाट्सएप ने 28 अगस्त को व्हाट्सएप ने दिल्ली पुलिस की रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया।
पुलिस ने कहा कि व्हाट्सएप का इस तरह का आचरण आरोपी व्यक्तियों को जानबूझकर सहायता देने में मदद करता है। जिसमें महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को जानबूझकर दबाने और जांच में बाधा डालना शामिल है।