हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ में डॉग बाइट केसों का निपटारा, हाई कोर्ट ने दिए ये आदेश

 
 

चंडीगढ़ 

डॉग बाइट मामले में हाईकोर्ट ने 193 याचिकों का किया निपटारा,

हरियाणा,पंजाब,चंडीगढ़ में सरकारों को डॉग बाइट पर अब मुआवजा देने के निर्देश दिये गए

हाईकोर्ट के जज विनोद एस. भारद्वाज की पीठ ने ये फैसला दिया,

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पशुओं के कारण सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं व डॉग बाइट के बढ़ रहे मामलों पर भी चिंता व्यक्त की है

हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा राज्यों के अलावा चंडीगढ़ को इस तरह के मुआवजे का निर्धारण करने के लिए समितियां बनाने के लिए कहा है,

ये समितियां संबंधित जिलों के डिप्टी कमिश्नरों की अध्यक्षता में गठित की जाएंगी।